भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 ने भागीदारी को इस प्रकार परिभाषित किया:
1
"साझेदारी व्यावसायिक संगठन का एक रूप है जिसमें अधिकतम बीस तक दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं"।
2
"उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं और उनमें से कोई एक सभी के लिए कार्य कर रहा है।"
3
"दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक संघ के रूप में सह-मालिकों के रूप में लाभ के लिए एक व्यवसाय चलाना"।
4
उपरोक्त में से एक से अधिक
5
इनमे से कोई भी नहीं