यह एक विशेषाधिकार है जो कंपनी द्वारा विद्यमान अंशधारकों को शर्तों एवं नियमों के अनुसार नए निर्गमों के अभिदान का अवसर देता है। अंशधारकों को उनके पास पहले से ही विद्यमान अंशों के अनुपात में नये अंशों को क्रय करने का प्रस्ताव करता है।
1
विक्रय के लिए प्रस्ताव
2
अधिकार निर्गम
3
निजी नियोजन
4
उपरोक्त में से एक से अधिक
5
इनमे से कोई भी नहीं