अनुच्छेद 48ए के तहत पर्यावरण और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है:

1
44वें सवैंधानिक संशोधन
2
42वें सवैंधानिक संशोधन
3
पहले सवैंधानिक संशोधन
4
उपर्युक्त में से एक से अधिक
5
उपर्युक्त में से कोई नहीं

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