डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
1
प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, और इन अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाना चाहिए।
2
प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, तथा ये अधिकार प्रत्येक प्राधिकारी पर बाध्यकारी होने चाहिए, जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है।
3
प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, और इन अधिकारों की रक्षा सेना द्वारा की जानी चाहिए।
4
प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, और इन अधिकारों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।