Comprehension Passage
सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई को कहा कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह न केवल राज्य के भीतर जल निकायों की रक्षा करे, बल्कि उन जल निकायों को बहाल भी करे जिन्हें अवैध रूप से भर दिया गया है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील में अवैध रूप से जल निकायों को भरने के मामलों की जांच करेगी।
न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के एक आदेश के खिलाफ मिर्जा आबिद बेग की अपील पर विचार कर रहा था। NGT के समक्ष अपीलकर्ता ने ऐसे मामलों को उजागर किया था, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना तहसील में तालाबों, झीलों और जल निकायों को कचरे से भर दिया गया था और बाद में अवैध निर्माण के लिए उन पर अतिक्रमण किया गया था। NGT ने अपने संक्षिप्त आदेश में कम से कम एक मामले में इन दावों की सत्यता को स्वीकार किया और दर्ज किया कि तालाब में डाले गए कचरे का एक हिस्सा हटा दिया गया है।
NGT के व्यवहार से असंतुष्टि जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि NGT को आगे की जांच के लिए आवेदन को लंबित रखना चाहिए था। इसके बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।
राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों वाली इस समिति को अपीलकर्ता की शिकायतों की व्यापक जांच करने का काम सौंपा गया है।
समिति के कार्य में पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच करना शामिल है, ताकि अपीलकर्ता के आवेदन में उल्लिखित तालाबों, झीलों और जल निकायों के अस्तित्व को सत्यापित किया जा सके। समिति को इन स्थानों का मौके पर जाकर दौरा करने और उनके जीर्णोद्धार के लिए उपाय सुझाने का भी निर्देश दिया गया है। शुरुआत में नगीना तहसील पर केंद्रित समिति का दायरा बाद में अन्य जिलों को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि समिति की रिपोर्ट की प्रतियां उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से उसे प्रस्तुत की जाएं, पहली रिपोर्ट 15 नवंबर, 2024 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को निरीक्षण तिथियों की अग्रिम सूचना दी जाए, ताकि साइट विजिट के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। हालांकि, यह अनुमति केवल अपीलकर्ता को ही दी जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को साथ नहीं लाया जाएगा।

शिकायतों के अन्वेषण के लिए गठित समिति में किन विभागों का प्रतिनिधित्व है?

1
वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग
2
शिक्षा और पर्यटन विभाग
3
राजस्व, पर्यावरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4
कृषि एवं मत्स्य विभाग

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