सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित) की धारा 66E के अनुसार, निजता के उल्लंघन के लिए क्या सजा निर्धारित है?

1
तीन वर्ष तक के कारावास और तीन लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा
2
तीन वर्ष तक के कारावास या दो लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा
3
पाँच वर्ष तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा
4
एक वर्ष तक के कारावास या दो लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा

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