परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 120 में प्रावधान है कि:

1
भुगतानकर्ता को पृष्ठांकित करने की क्षमता से इनकार करने के विरुद्ध विबंधन।
2
लिखत की मूल वैधता को अस्वीकार करने के विरुद्ध विबंधन।
3
पूर्व पक्ष के हस्ताक्षर या क्षमता से इनकार करने पर विबंधन
4
विरोध के प्रमाण पर अनुमान

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