भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत कानूनी उपाय न करने तथा विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने का समझौता-

1
खालीपन
2
अमान्य करणीय
3
वैध
4
इनमे से कोई भी नहीं

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