जब माल को रेल द्वारा ढुलाई के लिए रेल प्रशासन को भेज दिया जाता है या पहुँचा दिया जाता है और माल की बिल्टी या रेल रसीद, जो भी मामला हो, के अनुसार विक्रेता या उसके एजेंट के आदेश पर माल दिया जाता है,
1
विक्रेता को निपटान का अधिकार सुरक्षित रखने का माना जाता है।
2
विक्रेता को निपटान का अधिकार सुरक्षित रखने का माना नहीं जाता है।
3
विक्रेता को स्वतः ही निपटान का अधिकार सुरक्षित रखने का माना जाता है।
4
विक्रेता को प्रथम दृष्टया निपटान का अधिकार सुरक्षित रखने का माना जाता है।