भारतीय दंड संहिता की धारा 410 के तहत चोरी की गई संपत्ति में शामिल है:
1
वह संपत्ति जिसका आपराधिक रूप से दुर्विनियोजित किया गया है।
2
वह संपत्ति जिसके संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया गया है।
3
वह संपत्ति जिसका कब्जा डकैती द्वारा स्थानांतरित किया गया है।
4
उपरोक्त सभी।