ऐसे मामलों में जहाँ अपराधी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 60 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कारावास से दंडनीय है, कारावास की प्रकृति के संबंध में न्यायालय के पास क्या प्राधिकार है?
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न्यायालय को सदैव कठोर कारावास का दंड देना चाहिए।
2
न्यायलय को सदैव साधारण कारावास का दंड देना चाहिए।
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न्यायालय को यह निर्देश देने का विवेकाधिकार है कि कारावास पूर्णतः कठोर, पूर्णतः साधारण, या आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण हो।
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न्यायालय को कारावास की प्रकृति निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है।