भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या अपने पास रखता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, वह:
1
किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जा सकता है
2
किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है
3
किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है
4
किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है