कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा _______ के अंतर्गत नियुक्त लेखापरीक्षक को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा _______ के प्रावधान के अनुसार कंपनी के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
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