CAG (DPC's) अधिनियम, 1971 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक:
(i) भारत और प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखापरीक्षा करता है
(ii) आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से संबंधित संघ और राज्यों के सभी लेनदेन का लेखापरीक्षा करता है
(iii) संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का लेखापरीक्षा करता है
(iv) अनुरोध द्वारा निकायों या प्राधिकरणों के खातों का लेखापरीक्षा करता है
1
केवल (i) और (ii)
2
केवल (i), (ii) और (iii)
3
(i), (ii), (iii) और (iv)
4
केवल (i) और (iii)