रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनी का अर्थ क्या है?

1
कम से कम 10 वर्षों के लिए पंजीकृत कंपनी होने के नाते, जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी कुल संपत्ति के 50% के बराबर हानि अर्जित की है।
2
कम से कम 5 वर्षों के लिए पंजीकृत कंपनी होने के नाते, जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी संपूर्ण कुल संपत्ति के बराबर या उससे अधिक का नुकसान किया है
3
एक ऐसी कंपनी होने के नाते जिसने अपनी संपूर्ण कुल संपत्ति के बराबर घाटा जमा किया है
4
एक ऐसी कंपनी होने के नाते, जिसने शुरुआत के तुरंत बाद घाटा जमा कर लिया है, जो उसके कुल मूल्य का 50% तक खा जाता है।

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