भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत 'विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण' है:
A. जब कोई किसी अप्राप्तवय को संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है।
B. जब कोई किसी विकृतचित्त व्यक्ति को विधि पूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षता में से ले जाता है या बहका ले जाता है।
C. जब कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो अठ्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षता से ले जाता है या बहका ले जाता है।
1
A और B
2
A, B और C
3
केवल A और C
4
B और C