मुस्लिम स्त्री (विवाह - विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक तलाकशुदा स्त्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
A. उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत' की अवधि के अंदर उसे एक तर्कसंगत और न्यायोचित भरण पोषण की राशि देनी होगी
B. तीन वर्षतक बच्चों का भरण पोषण पूर्व पति द्वारा किया जाएगा
C. स्त्री द्वारा पुनर्विवाह के बाद भी उसे अपने सगे - संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त होगा
D. किसी भी समय उसके पति द्वारा दी गयी सभी सम्पत्ति उसकी होगी
E. मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर' या 'डावर' की सहमत राशि के बराबर राशि उक्त स्त्री को विवाह के समय या विवाह के पश्चात कभी भी देना होगा
1
केवल A और E
2
केवल A, B और E
3
केवल B, C और E
4
केवल A और B