आईपीसी की धारा 369 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, यदि उसने बच्चे का अपहरण या अगवा किया हो, जिसका इरादा उस व्यक्ति से चोरी करना हो। आईपीसी की धारा 369 के लागू होने के लिए, बच्चा होना चाहिए:
1
12 वर्ष से कम आयु का
2
15 वर्ष से कम आयु का
3
10 वर्ष से कम आयु का
4
14 वर्ष से कम आयु का