भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिए गए दण्डों की मात्रा निम्नलिखित है:
A. जो कोई 'उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
B. जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा।
C. जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
D. जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह मात्र जुर्माने से दण्डित होगा।
E. यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो उसे दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा।
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