वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय एक बैठक में किया जाएगा:

1
उपस्थित सदस्यों के अंकधारित मतों (वेटेड वोट्स) के दो-तिहाई बहुमत से कम नहीं के द्वारा
2
उपस्थित सदस्यों के अंकधारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से कम नहीं के द्वारा
3
परिषद के सभी सदस्यों के भारित मतों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा
4
परिषद के सभी सदस्यों के अंकधारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से कम नहीं के द्वारा

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