भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित हेतु उपबंधित करता है :

1
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
2
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
3
संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
4
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद्

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