भारत के संविधान की प्रस्तावना:

1
संशोधन किया जा सकता है
2
संशोधन नहीं किया जा सकता
3
केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है
4
इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषता का हिस्सा है

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