राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्राधिकरण के आदेश अनुपालन में विफल रहने की शास्ति है:

1
3 वर्ष तक का कारावास या दस करोड़तक का जुर्माना या दोनों
2
5 वर्ष तक का कारावास या सात करोड़ तक का जुर्माना या दोनों
3
7 वर्ष तक का कारावास या 10 लाख तक का जुर्माना या दोनों
4
3 वर्ष तक का कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना

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