Comprehension Passage

गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

देश में करीब 41,523 उद्योग हैं जो कि वार्षिक रूप में 7.90 मिलियन टन के करीब धातक अपशिष्ट पैदा कर रहे हैं जिनमें से जमीन में भरने वाला अपशिष्ट करीब 3.32 मिलियन टन, भस्म किए जाने वाले अपशिष्ट 0.60 मिलियन टन और पुनर्चक्रीय घातक अपशिष्ट 3.98 मिलियन टन (50.38%) है। संबंधित मंत्रालय ने जी आई एस आधारित घातक अपशिष्ट सूचना तंत्र (एन एच डबल्यु आई एस) की शुरुआत की है। यह वेब आधारित तंत्र है, जो देश में घातक अपशिष्ट की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। एन एच डब्ल्यू आई एस के माध्यम से अभी तक 33,000 घातक अपशिष्ट उद्योगों के और करीब 27.500 घातक अपशिष्ट उद्योगों की एम आई एस डाटा प्रविष्टि का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका हैं।

वर्तमान मे, 38 उपचार, भंडारण और निस्तारण सुविधा (टी एस डी एफ) जिसमें शामिल 17 एकीकृत टी एस डी एफ, 13 निवारक सामान्य सुरक्षित जमीन भरने संबंधी (लैंडफिल) और आठ निवारक सामान्य भस्मकारी इकाईयां उपलब्ध हैं। इन राज्यों संध-शासित प्रदेशों का क्रमशः देने में कुल जमीन भरने योग्य करीब 97.8% और कुल भस्म करणीय घातक अपशिष्टों को उत्पन्न करने में योगदान दिया जा सकता हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपशिष्ट नियमों के माध्यम से इन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (एक्सटेडेड प्रोड्यूसर रिसपांसिबिलीटी) (ई पी आर) के सुनिश्चित किया है। इन नियमों के अनुसार उत्पादकों के लिए संग्रहण संग्रहण केंद्रों अथवा वापस लेने वाले तंत्र को स्थापित करके इ-अपशिष्ट पुर्नचक्रण केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो । प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी सी सी) द्वारा प्राधिकृत और पंजीकृत सुविधा केंद्रों में ही किया जा सकता है। इन नियमों के अनुसार इ पी आर प्राधिकार 128 उत्पादकों के लिए मंजूर किये गये हैं जो कि 11 राज्यों में अवस्थित है। 134 संग्रहण केंद्र 19 राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैण्डलिंग नियम, 2001 देश में संग्रहण, विशेषीकरण और पुर्नचक्रन के जैसे ही शीसा अम्ल प्रयुक्त बैटरियों के आयात को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। सभी विनिर्माता नियमों में परिभाषित अनुसूची के अनुसार नई बेची यी बैटरी के बदले प्रयुक्त बैटरियों को इकठ्ठा करने के लिए ज़िम्मेवार बनाए गए हैं। इस प्रकार प्रयुक्त शीसा अम्ल बैटरियाँ केवल मंत्रालय द्वारा पंजीकृत पुर्नचक्रणकर्ताओं को ही नीलाम बचा जा सकता हैं।

देश में घातक अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले उद्योगों की संख्या हैं -

1
41125
2
41325
3
41523
4
42523 

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