Teaching UGC NET Mock Test Series 2025 (Paper 1 & 2) Home Science Extension Management and Community Development
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख बात यह है कि :
1
किसी बालक का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया जा सकता है
2
किसी बालक को विवाह के लिए तैयार करना अपराध है
3
कोई बालिका या बालक 18 वर्ष की आयु तक अवयस्क है
4
18 वर्ष की आयु तक बालिका अवयस्क है और 21 वर्ष की आयु तक बालक अवयस्क है