बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख बात यह है कि : 

1
किसी बालक का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया जा सकता है
2
किसी बालक को विवाह के लिए तैयार करना अपराध है
3
कोई बालिका या बालक 18 वर्ष की आयु तक अवयस्क है
4
18 वर्ष की आयु तक बालिका अवयस्क है और 21 वर्ष की आयु तक बालक अवयस्क है

Sponsored

hivanix.in

Visit

This quiz is brought to you by hivanix.in

🌐 Web App Development

Quick Navigation