मानक भार और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अनुसार शास्तियों का उनके पहले अपराध से मिलान किजिए:
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सूची I |
सूची II |
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A. |
अधिनियम के अंतर्गत विहित भार और माप से भिन्न भार और माप का निर्माण, बिक्री या प्रयोग करना |
I. |
6 महीने की कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है |
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B. |
धोखा देने के उद्देश्य से नकली मुहर, स्टाम्प बनाना, सील हटाना |
II. |
3 महीने का कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है |
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C. |
गेर सत्यापित, बिना स्टाम्प के भार और माप का प्रयोग |
III. |
2 वर्ष तक का कारावास |
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D. |
भार और माप आदि के निरीक्षण या सत्यापन के लिए परिसर में प्रवेश करने |
IV. |
6 महीने तक का कारावास या 1000 रूपये तक जुर्माना या जमानत |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन किजिए:
1
A - I, B - III, C - IV, D - II
2
A - II, B - I, C - IV, D - III
3
A - IV, B - III, C - II, D - I
4
A - III, B - II, C - IV, D - I