पूंजी प्राप्ति योजना में उपयोग नहीं की गयी धनराशि जिसके लिए छूट का दावा धारा 54 के अंतर्गत किया गया था, उसे गत वर्ष में दीर्घावधिक पूंजी माना जाएगा:
1
जिसमें जमा तिथि से दो वर्ष की अवधि बीत चुकी है
2
जिसमें अंतरण तिथि से दो वर्ष का समय बीत चुका है
3
जिसमें जमा तिथि से तीन वर्ष का समय बीत चुका है
4
जिसमें अंतरण तिथि से तीन वर्ष का समय बीत चुका है