किसी फर्म द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के मामले में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जुर्माना लगा सकता है जो इससे अधिक नहीं होगा:
1
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के फर्म का औसत टर्नओवर/आय का पांच प्रतिशत।
2
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के फर्म का औसत टर्नओवर/आय का दस प्रतिशत
3
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के फर्म का औसत टर्नओवर/आय का पंद्रह प्रतिशत
4
पिछले पांच वित्तीय वर्षों के फर्म का औसत टर्नओवर/आय का पांच प्रतिशत