किसी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर रिटर्न को देरी से जमा करने पर दंड की अधिकतम सीमा है:-

1
10,000 रु.
2
25,00,000 रु.
3
सकल कुल आय का 10%
4
कर देयता का 2%

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