आपराधिक विधि का प्रमुख सिद्धांत ' नल्लुम क्रिमेन नल्ला पोएना साइन लेगे ' का अर्थ है:

1
कोई भी अपराध या दंड पहले से मौजूद दंडात्मक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकती। 
2
किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाए। 
3
विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। 
4
अपराध गठित करने के लिए किसी कार्य के साथ आपराधिक उद्देश्य भी होना चाहिए। 

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