भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है

1
आंतरिक आक्रमण के मामले में।
2
युद्ध या बाहरी आक्रमण के मामले में।
3
विदेशी सशस्त्र विद्रोह के मामले में।
4
यदि भारत की वित्तीय सुरक्षा खतरे में है।

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