हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत याचिका तब दायर की जा सकती है जब
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विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले संपन्न हुआ हो।
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विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो।
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विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद संपन्न हुआ हो।
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विवाह 1960 के बाद संपन्न हुआ हो।