निषेधाज्ञा आदेश (writ of prohibition) जारी किया जाता है:

1
किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो बिना वैधानिक अधिकार के सार्वजनिक पद पर आसीन है
2
किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय को, उसे उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए जो उसे वैधानिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था।
3
यदि किसी प्राधिकारी में निहित किसी व्यक्ति के निरोध की शक्ति का उस प्राधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रयोग किया गया हो
4
किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य कर्तव्य के पालन में विफलता के मामले में, बशर्ते उस कर्तव्य को लागू करने की मांग की गई हो लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया हो।

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