हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, जब कोई पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के उनके समाज से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष क्या आवेदन कर सकता है?

1
विवाह को रद्द करना
2
न्यायिक पृथक्करण
3
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना
4
स्थायी गुजारा भत्ता

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