मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163A के अंतर्गत तीसरे पक्ष की घातक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुसूची के अनुसार, यदि पीड़ित जीवित होता तो अपने भरण-पोषण पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की राशि में से निम्न राशि घटाई जाएगी:

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