शून्य विवाह के बच्चों को भरण-पोषण और उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाता है, भले ही पक्षों ने शून्य विवाह का आदेश प्राप्त किया हो या नहीं। यह अधिकार निम्नलिखित के अनुसार दिया जाता है

1
हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 21 में 2002 का संशोधन
2
2005 का संशोधन सहदायिक अधिकार प्रदान करता है
3
हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 16 में 1976 का संशोधन
4
1994 का संशोधन संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है

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