भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के तहत, यदि कोई अपराध किसी बच्चे द्वारा किया जाता है तो दंडनीय है-
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सात वर्ष से कम आयु के।
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सात वर्ष से अधिक आयु के लेकिन बारह वर्ष से कम आयु के, जिन्होंने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो।
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सात वर्ष से अधिक आयु के लेकिन पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर चुके दस वर्ष से कम आयु के।
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सात वर्ष से अधिक आयु के लेकिन बारह वर्ष से कम आयु के, जिन्होंने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं की है।