बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स (1960) मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, प्रस्तावना:

1
न्यायालय में प्रवर्तनीय है।
2
संविधान का हिस्सा है और विधायी शक्तियों को सीमित कर सकता है।
3
यह निर्माताओं के मष्तिक कुंजी है लेकिन न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है।
4
नई शर्तों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

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