हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है?
1
कोई भी हिंदू पुरुष जो स्वस्थ दिमाग का हो और नाबालिग न हो।
2
कोई भी हिंदू महिला जो स्वस्थ दिमाग की हो और नाबालिग न हो
3
A और B दोनों, बशर्ते कि यदि विवाहित हो, तो गोद लेने के लिए पति/पत्नी की सहमति हो
4
कोई भी हिंदू, वैवाहिक स्थिति या उम्र की परवाह किए बिना