यदि वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है, तो:
1
निदेशक मंडल रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है।
2
केंद्र सरकार एक लेखा परीक्षक नियुक्त करती है।
3
प्रबंध निदेशक एक लेखा परीक्षक नियुक्त करता है।
4
विशेष बैठक बुलाई है।
5
मौजूदा लेखा परीक्षक के साथ काम करना जारी रखा जाता है।