कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतः संज्ञान के आधार पर कंपनियों के रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटा सकता है?
1
कंपनियों का रजिस्ट्रार
2
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
3
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
4
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
5
इनमे से कोई भी नहीं