धारा 139 के अनुसार, यदि कोई कंपनी अपनी पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफल रहती है तो क्या होगा?

1
निदेशक मंडल एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है।
2
केन्द्र सरकार एक लेखा परीक्षक नियुक्त करती है।
3
मौजूदा लेखा परीक्षक अगले कार्यकाल के लिए भी अपने पद पर बना रहेगा।
4
कंपनी एक वर्ष तक बिना लेखापरीक्षक के काम कर सकती है।
5
कंपनी रजिस्ट्रार एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है।

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