कॉर्पोरेट कानून के तहत शेयरों की पुनर्खरीद की शर्तों में से एक यह है कि पुनर्खरीद:
1
एक वित्तीय वर्ष में कुल चुकता इक्विटी पूंजी का 25% से अधिक नहीं हो सकता
2
केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही किया जा सकता है
3
केवल वरीयता शेयर शामिल होने चाहिए
4
शेयरों और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आंशिक भुगतान किया जा सकता है
5
शेयर बायबैक के प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है