उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य नहीं है?
1
राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।
2
पूरे देश में उपभोक्ता विवादों का समाधान करना।
3
उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करना।
4
यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में सूचित हों।
5
उपभोक्ता संरक्षण मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।