रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) और क्रेडिट संस्थानों (CIs) को दिए गए निर्देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
- RBI ने CICs और CIs को क्रेडिट जानकारी अपडेट करने में देरी के लिए एक मुआवजा ढाँचा लागू करने का निर्देश दिया है।
- CICs 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझे शिकायतों के लिए प्रति कैलेंडर दिन 200 रुपये का मुआवजा देगा।
- यदि CIs या CICs द्वारा मुआवजे से वंचित किया जाता है, तो शिकायतकर्ता RBI लोकपाल से संपर्क कर सकता है।
1
केवल कथन 1 सत्य है।
2
कथन 1 और 3 सत्य हैं।
3
कथन 1 और 2 सत्य हैं।
4
सभी कथन सत्य हैं।
5
केवल कथन 2 सत्य है।