अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक है-
1
हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग शासकीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा
2
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग
3
संघ की भाषा केवल हिंदी होगी
4
हिंदी भाषा के साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया जाएगा