Comprehension Passage

राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है। क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएँ जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती हैं। किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिन्दी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर, 1949 ई. को भारत के संविधान में हिन्दी को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेज़ी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने-अपने राज्य की राजभाषा या हिन्दी में या अंग्रेज़ी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गाँधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन-सा व्यवहार नहीं है? 

1
सामान्य जन भाषा है
2
सारे देश की संपर्क भाषा है
3
जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है
4
क्षेत्र सीमित होता है

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